Monday, April 01, 2019

आम चुनावों में वोट दें वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाएं

2019 के आम चुनावों की उद्घोषणा हो चुकी है और अलग अलग दल अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं. इन चुनावों में वोट दे कर अपना भविष्य तय करने की जिम्मेवारी आपकी है. कई बार लोग मतदाता सूची में अपना नाम समय की कमी से या किन्ही अन्य कारणों से नहीं डलवा पाते और मतदान से वंचित रहते हैं. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम डलवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर राखी है जो बहुत ही सुगम है और आप मिनटों में स्वयं को मतदाता के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं.
इसके लिए आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल या NVSP की वेबसाइट पर जाना होगा जिसके लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं  आप किसी भी सर्च इंजन पर NVSP सर्च करके भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं.
इस वेबसाइट पर आपको निम्न सेवाएं उपलब्ध हैं

  1. मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन या एक चुनाव क्षेत्र से दूसरे चुनाव क्षेत्र में स्थानांतरण 
  2. अनिवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण 
  3. निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने या निर्वाचक नामावली से नाम हटाए जाने पर आपत्ति के लिए आवेदन
  4. निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन
  5. निर्वाचक नामावली में प्रविष्‍टि को अन्‍यत्र रखने के लिए आवेदन (एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्‍थान को एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर स्‍थानांतरित करने के मामले में)
  6. नया वोटर आई कार्ड (EPIC ) इशू करवाने हेतु आवेदन एवं 
  7. अपने आवेदन की स्थिति 

मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आपको ऊपर दिए लिंक पर जाना होगा पंजीकरण शुरू करने से पूर्व अपने पास निम्न डाक्यूमेंट तैयार रखें 
  1. अपनी फोटो सॉफ्ट कॉपी में 
  2. यदि पहली बार पंजीकरण करवा रहे हैं तो आयु सम्बन्धी घोषणा हस्ताक्षर करके सॉफ्ट कॉपी में।  यह उद्घोषणा आपको पंजीकरण के पेज पर ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगी. इस उद्घोषणा की आवश्यकता तब होती है जब आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो. 
  3. आयु प्रमाण पत्र  जैसे कि PAN Card , आधार कार्ड , जन्म प्रमाणपत्र, अंकपत्र , पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस 
  4. पते का प्रमाणपत्र जैसे कि पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड , टेलीफोन बिल, बिजली का बिल किसान बही, बैंक या पोस्टऑफिस की पासबुक, पानी का बिल , गैस का बिल , राशन कार्ड , आपके पते पर डाक विभाग के द्वारा प्राप्त कोई पत्र , टैक्स असेस्मेंट आर्डर, किरायानामा इत्यादि की सॉफ्ट कॉपी
ध्यान रखें मतदाता रजिस्ट्रेशन आपके क्षेत्र में चुनाव हेतु नामांकन के दस दिन पूर्व तक किया जा सकता है. 

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